Unmarried Pension Yojana 2024: हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अविवाहित उम्मीदवारों के लिए एक नई पहल के रूप में Unmarried Pension Yojana 2024 (हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के उन महिला और पुरुषों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिन्होंने विभिन्न कारणों से अब तक शादी नहीं की है। यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल जिले में एक जनसंवाद कार्यक्रम में की गई घोषणा के तहत शुरू की गई है।
इस लेख में हम आपको Unmarried Women Pension Scheme से जुड़ी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि विस्तार से बताएंगे। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए हैं और अपनी आजीविका के लिए किसी पर आश्रित हैं। इस योजना के माध्यम से Unmarried Pension Yojana 2024 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने ₹2750 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
योजना की शुरुआत और प्रमुख घोषणाएँ
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान इस योजना का ऐलान किया। Unmarried Pension Scheme eligibility के अनुसार, इस योजना के तहत 40 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित महिला/पुरुष, जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना का लाभ राज्य के सवा लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
हर महीने मिलेगी ₹2750 की पेंशन
Monthly pension for unmarried women और पुरुषों के लिए यह योजना एक बड़ी मदद के रूप में आई है। जिन महिला और पुरुषों की उम्र 45 वर्ष से अधिक है, और जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए हैं, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने ₹2750 की पेंशन दी जाएगी। इससे लाभार्थी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें
हरियाणा Unmarried Women Pension Scheme का लाभ लेने के लिए पात्रता निम्नलिखित हैं:
- हरियाणा का मूल निवासी: आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: अविवाहित आवेदनकर्ताओं की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विधुर (विधवा/विधुर) आवेदनकर्ताओं के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक है।
- आय सीमा:
- अविवाहित उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए।
- विधुर/विधवा उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए।
- बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो।
- पुरुष और महिला दोनों पात्र: Unmarried Women Pension Scheme 2024 के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
Unmarried Pension Scheme documents required निम्नलिखित दस्तावेज़ हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी हैं:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
हरियाणा Unmarried Pension Yojana application form का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप Unmarried Pension Yojana online apply कर सकते हैं:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले Unmarried Pension Yojana official website पर जाएं।
- Schemes/Services का विकल्प चुनें: होम पेज पर ‘Services’ या ‘Schemes’ विकल्प पर क्लिक करें।
- Social Security Pension Schemes विकल्प: इसके बाद ‘Citizen Services’ में ‘Social Security Pension Schemes’ विकल्प पर जाएं।
- Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme: इस विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म खोलें।
- आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ फॉर्म के साथ अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें: आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन की पुष्टि करें।
यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। How to apply for Unmarried Pension Yojana का यह तरीका बेहद सरल है।
योजना के लाभ
Benefits of Unmarried Pension Yojana और Unmarried Women Pension benefits निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सहायता: हर महीने ₹2750 की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में।
- आजीविका में सहारा: योजना का लाभ लेने के बाद आवेदक किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहेंगे।
- सम्मानपूर्ण जीवन: इस योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायक होगी।
- सरकार का समर्थन: Government support for unmarried women इस योजना के तहत मिलेगा, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- लाभार्थियों की संख्या: इस योजना का लाभ राज्य के लगभग सवा लाख लोगों को मिलने की संभावना है।
- आवेदन के दोनों विकल्प: लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- योजना की देखरेख: हरियाणा सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इस योजना की देखरेख की जाती है।
- Eligibility criteria for Unmarried Pension Scheme: योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
योजना में आवेदन के लिए महत्वपूर्ण लिंक्स
हरियाणा Unmarried Women Financial Assistance Yojana राज्य के उन लोगों के लिए एक बड़ी पहल है जो किसी कारणवश अब तक शादी नहीं कर पाए हैं। यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का अवसर देती है, ताकि वे समाज में आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें।
निष्कर्ष: हरियाणा Unmarried Pension Yojana 2024 राज्य के अविवाहित नागरिकों के लिए सरकार का एक सराहनीय कदम है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं और इससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऊपर बताई गई जानकारी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना 2024 क्या है?
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत हरियाणा राज्य में 40-60 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने ₹2750 की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य उन अविवाहित लोगों को आर्थिक सहायता देना है जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए और किसी पर आश्रित हैं।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ वही अविवाहित महिलाएं और पुरुष ले सकते हैं, जो हरियाणा के मूल निवासी हों, जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच हो और जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो।
योजना के तहत पेंशन राशि कितनी है?
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2750 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
क्या विधुर और विधवाएं भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
हां, विधुर और विधवा उम्मीदवार भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो और वे अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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